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वन विभाग की लापरवाही से हाथी के हत्यारों को मिली जमानत,…..!!.. हमने शुरू से ही कहा था कि वन विभाग के द्वारा आदिवासियों के विरुद्ध झूठा प्रकरण है …..अधिवक्ता सुनील सिंह ठाकुर

घरघोड़ा के न्यायालय ने वन विभाग के विवेचना पूर्ण नहीं होने कारण हाथी के हत्या के मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दी। ज्ञात हो कि अक्टूबर 2023 को वन परिक्षेत्र अधिकारी छाल के द्वारा एक हाथी को मारने के आरोप में नंदकुमार राठिया ,हृदय राम राठिया ,जय सिंह राठिया और महादेव रतिया को आरोपी बना कर जिला जेल भेज दिया था जिसमें आरोपिगणके खिलाफ धारा 2,9,39, 51 एवं 52 वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गिरफ्तार कर दिनांक 25 10 2023 को जेल भेज दिया था।