महासमुंद न्यूज़। सूचना का अधिकार का पालन करने में जिम्मेदार अधिकारी हमेशा कोताही बरत रहे है। प्रथम अपील में आदेश होने के बाबजूद कार्यालय जनपद पंचायत बसना के द्वारा मांगी गई वांछित जानकारी आवेदक को मूल स्वरूप व आकार में दस्तावेज प्रदाय नही किया। इसलिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द ने जनसूचना अधिकारी को नोटिस भी जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने दिनांक 04/06/2024 कार्यालय जनपद पंचायत बसना का केशबुक पंजी व बिल पंजी की सत्यापित छायाप्रति की मांग किया है। जिस संबंध में जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 24/06/2024 को जबाब दिया कि आपने अलग अलग वित्तीय वर्ष को केशबुक व बिल रजिस्टर की जानकारी की मांग किया है। जिसके लिए आप अलग अलग आवेदन पुनः प्रस्तुत करे।
जनसूचना अधिकारी के इस गोलमाल व भ्रमित जबाब के विरूद्व आवेदक ने दिनांक 25/06/2024 को कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द में प्रथम अपील प्रस्तुत किया। प्रथम अपील सुनवाई में जनसूचना अधिकारी ना उपस्थित रहे, ना उनके सूचना शाखा के कर्मचारी उपस्थित रहे है। आवेदक के प्रस्तुत दस्तावेज व गुण दोष के आधार पर दिनांक 18/07/2024 को निर्णय पारित किया गया।
प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के उपरान्त जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 16/08/2024 को केशबुक पंजी व बिल पंजी की मूल प्रति की साइज को छोटा करके फोटाकापी करवाकर कार्यालयीन कर्मचारी के हाथों आवेदक के पास भिजवा दिया। बता दे कि प्रदाय किया गया दस्तावेज छोटा साइज में होने के कारण अपठनीय व अस्पष्ट स्थिति में है। जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही पढा जा सकता है। चर्चा है कि इस कार्यालय के भ्रष्टाचार व अनियमितता बाहर ना जावे। इस कारण से ऐसा खेल किया है।
इस संबंध में आवेदक ने कार्यालय जिला पंचायत महासमुन्द को पुन: शिकायत किया। जिससे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द ने जनसूचना अधिकारी को 05/09/2024 को आदेशित किया है। आदेश पत्र अनुसार प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन करके आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को अवगत करावे। इसके साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित समयावधि में कार्यवाही पूर्ण करे, व भविष्य में इपकी पुनरावृत्ति ना हो।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द के आदेश का पालन नही करके व वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशो के विपरीत आज पर्यन्त तक सनत महादेवा जनसूचना अधिकारी ने आवेदक को मूल साइज में सूचना दस्तावेज उपलब्ध नही कराया है।।