आज से रायगढ़ में भी थम गए ट्रकों के पहिए…हिट-एंड-रन कानून के विरोध में तीन दिवसीय हड़ताल शुरू


छत्तीसगढ़ टुडे 24 न्यूज़ धर्मजयगढ़—-लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हो गया है।लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवरो ने आज 1 जनवरी से हड़ताल शुरू कर दी है। जिसका असर छत्तीसगढ समेत रायगढ़ में भी देखने को मिला।जहां 1 जनवरी की सुबह से ही ट्रकों के पहिए थम गए और ट्रांसपोर्ट नगर में सड़क के दोनों ओर ट्रकों की कतारें लग गई। हालांकि माइनिंग विभाग से पेपर नहीं निकाले जाने की वजह से 31 दिसंबर को भी कई ट्रकें खड़ी नज़र आईं। इस हड़ताल से एक तरफ जहां ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है तो वहीं दूसरी ओर दैनिक जरूरतों के अवाक में रुकावट की वजह से उनके दामों में भी इजाफा हो सकता है। वहीं जिला खाद्य अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप मालिक को व गैस एजेंसी यों को पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखने के लिए कहा है ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो
क्या है हिट एंड रन कानून:- भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। 1 जनवरी से 3 जनवरी तक देशव्यापी हड़ताल का असर रायगढ़ में देखने को मिला जहा सैकड़ो की संख्या में ट्रको के पहिये थम गए है। ड्राइवर यूनियन का कहना है की जो बिल संसद में पास हुआ है उसमे संसोधन किया जाय ,सरकार अगर उनकी बात नहीं मानती है तो आगे चलकर वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वही यात्री बस प्रति चालान बंद होने से यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है!